क्या आप चुनाव लड़ना चाहते हैं ?
क्या आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? फिर आपको अपना #नामांकन #पत्र जमा करना होगा। #फॉर्म #2A #नॉमिनेशन #पेपर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भरा जाता है। अधिक जानकारी के लिए आगे पढ़ें| इस फॉर्म के साथ, एक शपथ पत्र जमा करना होगा। संदर्भ के लिए, चुनाव आयोग की वेबसाइट http://affidavitarchive.nic.in से मौजूदा लोकसभा सांसदों का हलफनामा डाउनलोड करें |
वेबसाइट https://eci.gov.in/files/file/4797-form-2a-nomination-paper-for-contesting-election-to-the-lok-sabha-of-of-the- से नमूना फॉर्म 2A डाउनलोड करें।
वेबसाइट https://eci.gov.in/files/file/4763-form-26-affidavit-to-be-submitted-by-candidates-along-with-nomination-paper/ से नमूना हलफनामा डाउनलोड करें। नामांकन पत्र के लिए आवेदन नामांकन शुल्क के साथ अपने निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में जमा करें एवं विधिवत भरा नामांकन + शपथ पत्र उसी कार्यालय में जमा करें। नामांकन फॉर्म मंजूर हो जाने पर, आप चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन प्रचार और ऑनलाइन अभियान चलाने के लिए, आपको अनुमति की आवश्यकता होगी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
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वेबसाइट https://eci.gov.in/files/file/4763-form-26-affidavit-to-be-submitted-by-candidates-along-with-nomination-paper/ से नमूना हलफनामा डाउनलोड करें। नामांकन पत्र के लिए आवेदन नामांकन शुल्क के साथ अपने निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में जमा करें एवं विधिवत भरा नामांकन + शपथ पत्र उसी कार्यालय में जमा करें। नामांकन फॉर्म मंजूर हो जाने पर, आप चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन प्रचार और ऑनलाइन अभियान चलाने के लिए, आपको अनुमति की आवश्यकता होगी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
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